नई दिल्ली: Journalist Soumya Murder Case: दिल्ली के साकेत कोर्ट में बुधवार को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या पर फैसला आना है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे. उन्होंने फैसला सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है. 


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ये है मामला
साल 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या हुई थी. 28 सितंबर को सुबह 3:30 बजे उनका काम पूरा हुआ. फिर वे घर लौट रही थीं. लेकिन तब उन्हें नहीं लगा होगा कि दूसरों की खबर बनाने वाली पत्रकार आज खुद ही खबर बन जाएगी. दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर सौम्या को गोली मार दी गई. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था. पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों बलजीत मलिक, रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय सेठी और अजय कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया. इन्हें मार्च 2009 से हिरासत में लिया गया था. सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था.


कैसे हुआ खुलासा
दरअसल, साल 2009 में पुलिस ने बीपीओ कर्मचारी जिगिशा घोष हत्कीया के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्त में लिया था. इनमे से एक ने पत्रकार सौम्या के हत्याकांड में भी हाथ होने की बात कबूली थी. तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ था. 


तीन को पहले ही हो चुकी सजा
ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. फिर हाई कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था. आज आरोपियों को सौम्या हत्याकांड में सजा सुनाई जाएगी. 


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