नई दिल्लीः चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा टाउन हॉल मैदान में बगैर इजाजत के हेलीकॉप्टर लैंड कराने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर पलामू जिला एमएलए कोर्ट ने छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने बुधवार सुबह इस मामले में सुनवाई करते हुए जुर्माने के बाद उन्हें बरी कर दिया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोर्ट में पेश हुए लालू यादव
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार सुबह 8:30 बजे एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में पेश हुए. करीब 28 मिनट तक वे कोर्ट में उपस्थित रहे.


साल 2009 का है मामला
बताते चलें कि वर्ष 2009 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गढ़वा में मामला दर्ज कराया गया था. गढ़वा के टाउन हॉल में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने बिना इजाजत हेलकॉप्टर को लैंड कर दिया था, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था.


लालू की दलील को अदालत ने किया अस्वीकार
इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई थी कि पायलट रास्ता भटक गया था और इस वजह से हेलीकॉप्टर गलत जगह पर लैंड हुआ था. अदालत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना. 


लालू ने अदालत में जताया था खेद
बुधवार को लालू प्रसाद यादव ने अदालत में इस मामले को लेकर खेद जताया. लालू प्रसाद यादव के वकील पप्पू सिंह ने बताया कि बुधवार को अदालत ने उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाने के बाद इस केस को खत्म कर दिया है.


यह भी पढ़िएः सेना में आने वाली हैं भर्तियां, अग्निपथ योजना से भर्ती होंगे अग्निवीर, 15 प्वाइंट में जानें सरकार का पूरा प्लान


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.