`Notebandi` Part 2 Live: दो हजार के नोट वापस लेगा RBI, जानें इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोट को लेकर रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोट को लेकर रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा.
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फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन का बयान
फाइनेंस सेक्रेटरी टी वी सोमनाथन ने कहा है कि ये नोटबंदी नहीं है, 2000 रुपए के नोट को सिर्फ रिप्लेस किया जा रहा है. 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, इसलिए किसी को कोई तकलीफ नही होगी. बैंक 30 सितंबर तक 2000 के नोट को एक्सेप्ट करेंगे.आरबीआई के फैसले पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया
RBI द्वारा 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापिस लेने के निर्णय से व्यापारियों में हड़कंप है. सर्राफा बाजार में कई व्यापारियों का कहना है कि 2000 का नोट मार्केट में था ही नहीं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने बाला. वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि 30 सितंबर 2023 तक वैध रहने और नोट एक्सचेंज करने और जमा करने की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए.आरबीआई के फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने और 30 सितंबर तक कि समय सीमा को ले कर लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली है. कुछ ने इसे सही कहा तो कुछ ने पागलपन करार दिया है. कुछ को 30 सितंबर की समय सीमा पसंद नही आ रही.बैंकों में 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे. हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे. इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देना तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है. आरबीआई ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट चलन से हटाने के बाद नवंबर, 2016 में 2,000 रुपये के नोट पहली बार जारी किए थे.
आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की. इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2,000 मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "आरबीआई के अनुसार, 2018-19 से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की छपाई के लिए कोई नया मांगपत्र प्रेस के पास नहीं रखा गया है." 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में मुद्रित किया जा रहा है.
एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या सरकार को देश में नकली नोटों के बारे में जानकारी है, मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए नकली नोटों की कुल संख्या समाप्त हो गई. मार्च में 230,971 पीस रहा.
स्रोत: 13 दिसंबर, 2022 को राज्यसभा में उत्तर दिया गया
सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 2018-19 से 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए प्रेस के साथ कोई नया मांगपत्र नहीं रखा गया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2017 के अंत तक और मार्च 2022 के अंत तक ₹500 और ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का कुल मूल्य 9.512 लाख करोड़ और ₹27.057 लाख करोड़ था.
स्रोत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 मार्च, 2023 को लोकसभा में जवाब दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अपने संबोधन में ऐलान किया था कि रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. रिजर्व बैंक ने इन करेंसी की जगह 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे. रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा, जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था.
अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी. वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2019-20 में 2000 रुपये के एक भी नोट नहीं छापे गए हैं. इस वजह से बाजार में 2000 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है.
लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं. इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी.
मार्केट में पिछले कुछ महीने से दो हजार रुपये के नोट काफी कम नजर आ रहे थे.
भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट को जारी किया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने ये फैसला 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत लिया है. 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा कराया जा सकता है.
देश के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि दो हजार रुपये के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए.
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा.