नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक का आदेश जारी किया है. राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत अन्य अधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा गया है-शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न धर्म स्थलों और अन्य जगहों पर निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है. 


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क्या कहता है आदेश
आदेश कहता है-शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है. कोलाहलपूर्ण वातावरण के कारण उच्च रक्तचाप, बेचैनी, मानसिक तनाव और अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं. अधिक होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण पाए गए हैं. लाउडस्पीकर और हॉर्न यहां तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा में निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतर्गत जारी किए गए हैं. 



आज ही ली है शपथ
आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया है. बता दें कि बुधवार को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव और दो उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे.


भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. भव्य समारोह में राज्यपाल पटेल ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. उसके बाद उन दस्तावेजों पर दस्तखत किए जो शपथ के बाद उन्हें सौंपे गए. शपथ लेते ही यादव को राज्यपाल पटेल और प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी.


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