NEET की परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के 7 बड़े पॉइंट
NEET paper Leak Case in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को कैंसिल करना अंतिम उपाय है. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
नई दिल्ली: NEET paper Leak Case in Supreme Court: NEET पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई हुई. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. CJI ने कहा कि परीक्षा कैंसिल करना अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी थी. इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है.
परीक्षा रद्द होगी या नहीं?
कोर्ट ने कहा कि यदि पेपर लीक कुछ केंद्रों तक ही सीमित रहा और इसमें शामिल छात्रों की पहचान हो पाई तो, परीक्षा फिर से कराना उचित नहीं होगा. क्योंकि ये परीक्षा बड़े पैमाने पर हुई है. लेकिन अगर इस पेपर लीक से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है और आरोपी छात्रों की पहचान कर पाना संभव नहीं है, तो परीक्षा को फिर से आयोजित करने का आदेश देना आवश्यक होगा.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 7 बड़े पॉइंट
1. सरकार ने पहली बार कोर्ट में माना कि NEET का प्रश्नपत्र का लीक हुआ है. सिर्फ पटना में ऐसी शिकायत आई, आरोपी गिरफ्तार हो चुका. CJI ने भी कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, यह बात स्पष्ट है.
2. . भविष्य में पेपर लीक की घटना को रोकने को लेकर CJI ने पूछा- साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास क्या तकनीक है? क्या हम डेटा एनालिटिक्स मार्क कर सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटना न हो? क्या इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बना सकते हैं?
3. कोर्ट ने कहा- NTA हमें बताए कि पेपर लीक की प्रकृति क्या थी? पेपर कहां लीक हुआ? पेपर लीक होने और एग्जाम होने के बीच कितना फासला था?
4. CJI बोले- यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और परीक्षा के बीच समय बेहद कम था, तो यह दोबारा परीक्षा कराने के प्रतिकूल. लेकिन अगर पेपर लीक होने और परीक्षा होने के बीच बड़ा अंतराल था तो यह दर्शाता है कि लीक व्यापक था.
5. जब CJI ने यह पूछा कि री-टेस्ट क्यों जरूरी है? तो इस पर याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि NEET परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पूरा सिस्टम फेल साबित हुआ. परीक्षा की साख खत्म हो गई. इसलिए दोबारा पेपर होना चाहिए.
6. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे कोर्ट से कहा कि परीक्षा कैंसिल होने से उन लाखों छात्रों को नुकसान होगा, जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है.
7. कोर्ट ने कहा- यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये पेपर लीक हुआ, तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई (गुरुवार) को होगी.
ये भी पढ़ें- सिर्फ एक शब्द के चक्कर में नेताजी को लेनी पड़ गई दो बार शपथ, कांग्रेस छोड़कर BJP में आए थे
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.