अब स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ा सकेंगी पार्टियां, चुनाव आयोग ने दी छूट
चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के प्रचार के दौरान काफी भीड़ देखी गई थी.
नई दिल्ली: कोविड-19 मामलों में कमी का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने रविवार को स्टार प्रचारकों की उस संख्या को बहाल कर दिया, जो एक पार्टी पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं. अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अब 20 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए उतार सकती हैं.
चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के प्रचार के दौरान काफी भीड़ देखी गई थी.
चुनाव आयोग ने पार्टियों को खत लिखकर दी जानकारी
आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में कहा है, ‘कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों और नये मामलों की संख्या घट रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है ...निर्वाचन आयोग ने उचित विचार-विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा बहाल करने का निर्णय लिया है.’
इतनी हो सकती है स्टार प्रचारकों की संख्या
पत्र में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा ‘40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा अन्य के लिए यह 20 होगी.’ इसमें कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों, उत्तर प्रदेश चुनाव के चरण 5, 6 और 7 और असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 23 फरवरी की शाम पांच बजे तक सौंपी जा सकती है.
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