नोएडा: कोरोना महामारी के दौरान लोगों को धोखा देकर नकली रेमडेसिवर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के खिलाफ नोएडा पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के अंतर्गत कार्रवाई की है. 


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आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज


उत्तर प्रदेश में यह बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि दवा की कालाबाजारी करने के आरोप में किसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया हो. 


पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने 21 अप्रैल को आरोपी को 105 रेवडेसिवर इंजेक्शनों के साथ कोविड महामारी के दौरान तय कीमतों से कई गुणा अधिक कीमतों पर बेचने के आरोप मे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. 


वहीं आरोपी के खिलाफ कई अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था.


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नकली इंजेक्शन देकर लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप


आरोपी के पास से पुलिस ने जो इंजेक्शन बरामद किए थे, उनकी जांच विशेषज्ञ से कराने पर बरामद सभी इंजेक्शन नकली पाये गये थे.



वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी रचित घई शातिर किस्म का अपराधी भी है, जिसने कोविड माहमारी के दौरान लोगों को धोखा देकर नकली इंजेक्शन देकर जान खतरे मे डाली.


आरोपी रचित घई न्यायालय से जमानत के लिए काफी प्रयास कर रहा था, जिसके बाद गुरुवार को जिलाधिकारी सुहास एल वाई की स्वीकृति के उपरान्त आरोपी रचित घई के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया. 


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