नूंह हिंसा भड़काने का आरोपी बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, जानें किन धाराओं में मामला दर्ज?
31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 88 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना के बाद हजारों प्रवासी अपने गृह प्रदेश लौटने को मजबूर हो गए. इसी बीच प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सौ से अधिक घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.
नूंह. हरियाणा के नूंह में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आयोजित शोभायात्रा के दौरान पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में नूंह पुलिस ने मंगलवार को गौरक्षक और गौ रक्षा बजरंग बल के प्रमुख राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया. बजरंगी को फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया.
नूंह सदर पुलिस स्टेशन में एएसपी उषा कुंडू की शिकायत के बाद बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है.
बिट्टू बजरंगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. बजरंगी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर स्ट्रीम किए गए लाइव वीडियो में भड़काऊ टिप्पणियां कीं, जिन्हें इंटरनेट पर व्यापक रूप से साझा किया गया.
फरीदाबाद में दर्ज हुई थी एफआईआर
इससे पहले, यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ वीडियो जारी करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में 1 अगस्त को उनके खिलाफ फरीदाबाद के डबुआ पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज की गई थी. शोभायात्रा में शामिल कई लोग हथियार से लैस देखे गए थे, जिस पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाया था.
31 जुलाई को भड़के थे दंगे
31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 88 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना के बाद हजारों प्रवासी अपने गृह प्रदेश लौटने को मजबूर हो गए. इसी बीच प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सौ से अधिक घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.
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