26/11 मुंबई अटैक पर पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा फैसला, इस आतंकी को सुनाई 15 साल की सजा
पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमले के एक साजिशकर्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है.
नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमले के एक साजिशकर्ता को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है.
लश्कर-ए-तैयबा से है आतंकी का कनेक्शन
लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के नेताओं के आतंकवाद वित्तपोषण के मामलों से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने शुक्रवार को मीडिया को बताया, ‘‘इस महीने की शुरुआत में लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े साजिद मजीद मीर को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है.’’
मीडिया को नहीं मिली थी आतंकी के बारे में जानकारी
पंजाब पुलिस का आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी), जो मीडिया को ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की जानकारी साझा करता है, ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में मीर की दोषसिद्धि की सूचना नहीं दी थी.
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