Plastic Ban: 1 जुलाई से पूरी तरह बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, सरकार ने इसलिए उठाया ये सख्त कदम
Plastic Ban: बता दें कि अगले महीने की पहली ही तारीख यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के डंडे, थर्माकोल जैसे सामानों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा.
नई दिल्ली. आने वाली 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी डेली प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगने जा रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉलिथीन या पन्नी, स्ट्रॉ जैसे सामान अब मार्केट में नहीं बेचे जा सकेंगे. सरकार ने 1 जुलाई से इस तरह के हर एक सामान को बैन करने का फैसला किया है.
एक जुलाई से बैन हो जाएंगी ये वस्तुएं
बता दें कि अगले महीने की पहली ही तारीख यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के डंडे, थर्माकोल जैसे सामानों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा. दरअसल प्लास्टिक के इन सामनों की वजह से तेजी से बढ़ते कचरे और प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर इन वस्तुओं को बैन किया जा रहा है.
इन कंपनियों ने की सरकार से फैसला टालने की अपील
बता दें कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के फैसले को बदलने के लिए कई सारी कंपनियों ने सरकार के पास गुहार भी लगाई है. देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल (Amul) ने कुछ दिन पहले सरकार को पत्र लिखकर प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को टालने का अनुरोध किया था.
अमूल ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
अमूल, पेप्सिको, कोका-कोला, मदर डेयरी जैसे तमाम कंपनियों के पेय पदार्थ प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ ग्राहकों तक पहुंचते हैं. . इस वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले बैन से बेवरेज कंपनियां परेशान हैं.
पर्यावरण को होता है भारी नुकसान
बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि पॉलिथीन, पन्नी, स्ट्रॉ इत्यादि सामानों से पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचता है. इस तरह के प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता, जिस वजह से इनके इस्तेमाल से काफी कूड़ा भी फैलता है.
यह भी पढ़ें: दुष्कर्म के आरोप में काटी 19 महीने जेल, एथलीट ने आत्महत्या कर लिखा 'झूठा था आरोप'
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.