नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग निर्वाचकों को 18 जुलाई को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में मत पत्रों पर अपने वोट अंकित करने के लिए विशेष कलम उपलब्ध कराएगा. मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा. लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करने के पात्र होंगे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विशेष कलमों की होगी आपूर्ति


निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘वोट अंकित करने के लिए आयोग विशेष कलमों की आपूर्ति करेगा. ये कलम मतदान केंद्र पर अधिकारी, निर्वाचकों को उस वक्त देंगे, जब उनके हाथों में मत पत्र दिया जाएगा. ’’


निर्वाचकों को आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कलम से ही मत पत्र पर निशान लगाना होगा और किसी अन्य कलम से नहीं. आयोग ने आगाह किया, ‘‘किसी अन्य कलम का उपयोग कर मतदान किये जाने पर वोट गिनती के समय अमान्य हो जाएगा.’’


चुनाव में नहीं होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल


आयोग ने कहा कि उसने संबद्ध चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पारिस्थितिकी-हितैषी और जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए. साथ ही भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल बंद किया जाए. 


पर्यावरण के मुद्दे पर आयोग ने कहा कि उसने हमेशा ही चुनाव पारिस्थितिकी के अनुकूल कराने की कोशिश की है. बता दें कि इस चुनाव में मनोनीत सांसद और विधायक तथा विधानपरिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं.


कब है चुनाव


गौरतलब है कि भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी. राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को किया जाएगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी. राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने की तारीख 15 जून से शुरू हो रही है, और इसकी अंतिम तिथि 29 जून है.


ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें किस दिन होगी वोटिंग और कब आएगा नतीजा


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.