नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा है. पहले उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई और अब उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. राहुल को अप्रैल 2019 में उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी के लिए गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ दो साल कैद की सजा सुनाई थी.


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राहुल गांधी अब नहीं रहे सांसद
लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी साझा की है कि सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो गए हैं.



कांग्रेस के मार्च पर बीजेपी ने उठाए सवाल
भाजपा ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मार्च पर सवाल उठाया. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, राहुल ने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है.


उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि वे यह मार्च क्यों निकालना चाहते हैं. क्या पार्टी यह मार्च इसलिए निकाल रही है, क्योंकि उसके पास ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का अधिकार है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, उन्होंने एक 'उपनाम' को गाली दी, अगर कोई न्यायिक फैसला आता है तो क्या उसके खिलाफ मार्च निकाला जाना चाहिए, क्या यह देश की न्यायपालिका का अपमान नहीं होगा?


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