राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से राहत, अमित शाह से जुड़े मामले में मिली जमानत
Rahul Gandhi 2018 defamation case: राहुल गांधी के नेतृत्व में `भारत जोड़ो न्याय यात्रा` अभी उत्तर प्रदेश में है. जिस मामले में राहुल गांधी को मंगलवार को अदालत में पेश होना पड़ा है, वो 2018 का मामला है. जब उन्होंने अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था.
Rahul Gandhi 2018 defamation case: कांग्रस की राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' चल रही है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है. हालांकि, कांग्रेस नेता गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की एक स्थानीय अदालत में मंगलवार को पेश होना पड़ा, जिस कारण यात्रा पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा. बता दें कि राहुल गांधी को अदालत से जमानत मिल गई है.
जिस मामले में राहुल गांधी को अदालत में पेश होना पड़ा, वो 2018 का मामला है. जब उन्होंने अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था.
राहुल गांधी को जिला न्यायालय से जमानत मिलने पर अधिवक्ता संतोष पांडे का कहना है, 'उन्होंने (राहुल गांधी) आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया. उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया. उसके बाद, उनकी जमानत याचिका दायर की गई और (अदालत द्वारा) स्वीकार कर ली गई... आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है. उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है.'
उत्तर प्रदेश में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर ताजा अपडेट देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि चल रही यात्रा मंगलवार सुबह रोक दी जाएगी. जहां दोपहर 2:00 बजे फिर से शुरू होगी.
आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 38वां दिन
जयराम रमेश ने कहा था, 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है. आज यात्रा दोपहर 2 बजे अमेठी जिले के फुर्सतगंज से शुरू होकर रायबरेली और लखनऊ की ओर बढ़ेगी.' उन्होंने आगे कहा, 'सुबह में राहुल गांधी सुल्तानपुर के जिला सिविल कोर्ट में पेश होंगे.' बताया गया कि अदालत ने 2018 के अगस्त महीने में एक भाजपा नेता द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में पेश होने के लिए उन्हें 36 घंटे पहले समन जारी किया है.
क्या है मामला?
राहुल गांधी को 2018 में बेंगलुरु चुनाव के दौरान एक सम्मेलन में अमित शाह के खिलाफ दिए गए उनके भाषण के संबंध में एक अदालती समन जारी किया गया. तत्कालीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा द्वारा एक शिकायत शुरू की गई थी. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था.
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