यूपी: मदरसे में महिला टीचर से रेप, वेतन लेने गई थी पीड़िता, मैनेजर ने बनाया शिकार
आरोप है कि मदरसा शिक्षक से मैनेजर ने दुष्कर्म किया है. लेकिन यह केस कोर्ट के आदेश पर 2 साल बाद दर्ज हुआ है. घटना कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान के बताई जा रही है.
बदायूं: जिले में एक मदरसे में रेप का एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि एक महिला टीचर के साथ मदरसे में रेप किया गया. यह घटना तब हुई जब वह वेतन लेने गई थी. लेकिन मैनेजर और उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट के मुताबिक प्रबंधक और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. घटना कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान की है.
कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ
घटना के करीब दो साल बाद कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है. खबरों के मुताबिक, 24 साल की पीड़िता के साथ मदरसे में उस वक्त दुष्कर्म किया गया जब वह अपना वेतन लेने गई थी.
क्या है शिकायत में
अपनी शिकायत में, 2017 से मदरसे में काम कर रही महिला ने कहा, "मेरे लंबित वेतन के लिए मुझे 16 अप्रैल, 2020 को मैनेजर आरए खान द्वारा मदरसे में बुलाया गया था. अपने छोटे भाई के साथ मदरसा पहुंचने के बाद, प्रबंधक ने मुझे रुकने के लिए कहा और भाई को घर भेज दिया. उसने और उसके दो दोस्तों, नजरूल खान और मुजाहिद खान ने फिर शीतल पेय की पेशकश की और मैं बेहोश हो गई. उसके बाद उन्होंने मेरा यौन उत्पीड़न किया."
फिर अपहरण की कोशिश
महिला ने बताया, "मैं डर के मारे चुप रही क्योंकि उन्होंने मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. लेकिन, हाल ही में आरोपी ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा."मदरसा प्रबंधक उसे अक्सर अश्लील बातें करने के लिए परेशान करता था और उसने अपने वरिष्ठों के साथ मामला उठाया था, जिन्होंने उसे ठीक से व्यवहार करने की चेतावनी दी थी."
पुलिस क्यों नहीं दर्ज कर रही थी केस
शिक्षिका ने कहा कि, "उसने हाल ही में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन अपराध 2020 में किया गया था, इसलिए उसके अनुरोध को ठुकरा दिया गया. कोई अन्य विकल्प न होने के कारण, उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया." अलापुर स्टेशन हाउस ऑफिसर, संजीव शुक्ला ने कहा, "आईपीसी की धारा 376, 323 , 328, 506 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी."
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