नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा आदेश दिया है. इसके मुताबिक पेटीएम बैंक अब नए कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा. इसके लिए अब ऑडिट होगा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा नये ग्राहक जोड़ने की अनुमति पर विचार तब होगा जब रिजर्व बैंक नियुक्त की गई आईटी ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा. 


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आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का आदेश


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. 


इसके अलावा आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है. आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब नए ग्राहकों को आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई से अनुमति मिल जाने के बाद ही जोड़ सकेगा. 


बैंक करता है 33 करोड़ पेटीएम वॉलेट को सपोर्ट


रिजर्व बैंक ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये रोक सुपरविजन से जुड़ी चिंताएं सामने आने के बाद लगाई गई है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने पूरे आईटी सिस्टम का ऑडिट करने को कहा है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पिछले साल ही रिजर्व बैंक से अनुमति मिली थी शेड्यूल बैंक का दर्जा हासिल हुआ था. बैंक 33 करोड़ पेटीएम वॉलेट को सपोर्ट करता है और इसकी मदद से ग्राहक 87 हजार से ज्यादा ऑनलाइन कारोबारियों और 2 करोड़ से ज्यादा स्टोर में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. 


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