नई दिल्लीः भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 


मानहानि का लगाया था आरोप


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मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के जरिए अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया. 


शिकायत में कहा गया था, 'आरोपी की ओर से मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं. ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं.'


संजय राउत ने लगाया था आरोप


मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर बड़ा आरोप लगाया था. आरोप था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की सहायता से 100 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला किया था. इस पर किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब संजय राउत सबूत देंगे तब ही वह इस संदर्भ में कुछ कहेंगे.


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पर मेधा सोमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इन आरोपों से उनको मानसिक पीड़ा हुई. उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें शक की नजर से देखने लगे. सवाल करने लगे. इससे उनकी छवि धूमिल हुई और बदनामी हुई. मानहानि हुई.


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