देशद्रोह कानून होगा खत्म, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने वाला बिल लोकसभा में मंजूर
लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. वहीं लोकसभा ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. इससे पहले निचले सदन में देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी संशोधन बिल पेश किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भी भगोड़ा घोषित करेंगी, उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो.
नई दिल्ली: लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. वहीं लोकसभा ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. इससे पहले निचले सदन में देशद्रोह कानून को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी संशोधन बिल पेश किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भी भगोड़ा घोषित करेंगी, उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो.
शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को सदन में पेश करते हुए तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, ताकि इन पर उचित तरीके से विचार-विमर्श हो.
ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो में लगेगा 28 फीसदी कर
लोकसभा ने जिस ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी, इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है.
बिना चर्चा के विधेयक को सदन से मिल गई मंजूरी
निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयक को पारित होने के लिए रखा और सदन ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी. इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधानसभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों को मंजूरी लेनी होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी .
बीते सप्ताह संशोधनों को जीएसटी परिषद ने दी मंजूरी
इससे पहले जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी. जीएसटी परिषद ने 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची 3 में संशोधन की सिफारिश की थी.
परिषद ने विदेशी संस्थाओं की ओर से प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है. ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा. यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा.
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