नई दिल्ली. नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी मामले में फंसे श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था जिस पर त्यागी के वकील ने दलीलें पेश की. कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है. 


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मामले की सुनवाई एकल जज बेंच में न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ने की. कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि अगर त्यागी इनका उल्लंघन करता है तो जमानत रद्द हो सकती है. 


दरअसल बीते 5 अगस्त को नोएडा की चर्चित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में श्रीकांत त्यागी का एक महिला के साथ गालीगलौज करते वीडियो वायरल हो गया था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई थी. नोएडा के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी ग्रैंड ओमेक्स पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.


घटना के बाद फरार हो गया था त्यागी
महिला ने त्यागी द्वारा सोसायटी के साझा क्षेत्र में पौधे लगाने पर आपत्ति जताई थी, जिससे वह भड़क उठा था. नोएडा प्राधिकरण ने शहर में त्यागी के आवास के बाहर बनाए गए ‘अवैध’ निर्माण को ढहा दिया था. घटना के बाद फरार हुए त्यागी पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था.


नोएडा पुलिस की 8 टीमों का सर्च अभियान
9 अगस्त को त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस की 8 टीमें 3 राज्यों में तलाश कर रही थीं. मामले में त्यागी की पत्नी ने विद्वेष की भावना से कार्रवाई के आरोप लगाए थे. मामले ने जातीय अस्मिता का रंग भी ले लिया था और त्यागी समाज की महापंचायत हुई थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के अलग-अलग स्थानों से आए हजारों त्यागियों ने एकजुट होकर गेंझा और भंगेल के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत की थी. 


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