सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में AQI में सुधार के बाद GRAP-4 प्रतिबंध हटाए, GRAP-2 जारी रहेगा
GRAP-4 restrictions withdrawal: उच्चतम न्यायालय ने वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद दिल्ली-NCR में GRAP-4 प्रतिबंध हटाने की अनुमति दे दी है, लेकिन GRAP-2 उपाय लागू रहेंगे.
Supreme Court lifts GRAP-4: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 प्रतिबंध हटाने की अनुमति दे दी. हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए GRAP का स्टेज 2 लागू रहेगा.
न्यायालय का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं, जिसके कारण CAQM ने GRAP-4 के तहत सबसे कड़े उपायों को आसान बनाने की सिफारिश की है. इन उपायों में गैर-जरूरी निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों को रोकना और डीजल से चलने वाले वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शामिल है.
कितना हुआ दिल्ली में AQI?
पिछले एक महीने से लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद गुरुवार दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और AQI 161 पर 'मध्यम' श्रेणी में आ गया.
शून्य से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' तथा 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को सांसदों को बताया कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है और किसानों को धान के अवशेषों का उपयोग पशु चारे और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें- असम में गोमांस पर बैन लगा तो क्या बोलीं सपा सांसद इकरा हसन? सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर साधा निशाना
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.