सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 जून तक राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करे AAP
आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित ऑफिस को खाली करने का आदेश दिया है. इसके लिए आप को 15 जून तक की मोहलत दी गई है. आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका ऑफिस राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है.
नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित ऑफिस को खाली करने का आदेश दिया है. इसके लिए आप को 15 जून तक की मोहलत दी गई है. आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका ऑफिस राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है.
15 जून तक ऑफिस खाली करने का मिला आदेश
इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम पार्टी को 15 जून तक का समय दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर AAP को बने रहने का कोई कानूनी हक नहीं है. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पार्टी चाहे तो ऑफिस के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) से जमीन आवंटित करने का आवेदन कर सकती है.
AAP ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन AAP को यहां से भी झटका लगा है और 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश मिला है. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है.
डीवाई चंद्रचूड़ ने जताई थी कड़ी नाराजगी
गौरतलब है कि इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई थी. उस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़ी नाराजगी जताई थी और कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
आम आदमी पार्टी पर शिकायत है कि उनका दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है. इस स्थान पर पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास हुआ करता था. लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने उसमें अपना दफ्तर बना लिया.
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