NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट की परीक्षा
Neet 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर अपना फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है. हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उन्हें बेदाग कैंडिडेट से अलग कर उनकी पहचान कर पाना संभव है. आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी गड़बड़ी करने वालों का एडमिशन रद्द किया जा सकता है.
नई दिल्लीः Neet 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर अपना फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है. हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उन्हें बेदाग कैंडिडेट से अलग कर उनकी पहचान कर पाना संभव है. आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी गड़बड़ी करने वालों का एडमिशन रद्द किया जा सकता है.
'हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को नीट रिजल्ट को लेकर अपनी शिकायत है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या इसमें व्यवस्थागत खामी है.
आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों से मिली रिपोर्ट
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी ‘नीट-यूजी 2024’ परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके ‘सामाजिक प्रभाव’ हैं. ‘नीट-यूजी 2024’ में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर उच्चतम न्यायालय को आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों से मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक सही जवाब था न कि दो.
उच्चतम न्यायालय ने ‘नीट-यूजी 2024’ में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर कहा कि विशेषज्ञ समिति ने साफ तौर पर कहा है कि केवल एक सही विकल्प था, जो कि विकल्प नंबर चार था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सही थी.
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