नई दिल्ली: SC on NEET: सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी पर सुनवाई की. कोर्ट ने  नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए NTA से जवाब मांगना बनता है. 8 जुलाई, 2024 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. 


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किस याचिका पर जारी हुए नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कथित पेपर लीक के चलते NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग की गई. मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की. 


कोर्ट ने कहा- फिलहाल हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे
जस्टिस असमानुल्लाह ने NTA से जवाब मांगते हुए कहा किपरीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. इस कारण हमें प्रतिवादियों से जवाब चाहिए. जस्टिस नाथ ने NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा, 'एनटीए को जवाब दाखिल करना होगा. फिलहाल हम काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं.


अलख पांडे के वकील का बयान
अदालत की की सुनवाई पर एडवोकेट जे.साई दीपक ने कहा कि कोर्ट में कई याचिकाएं लिस्टेड की गई हैं. जो याचिकाएं रिजल्ट घोषित होने से पहले ही पेपर लीक होने को लेकर दायर हुईं, उनको लेकर नोटिस जारी किए गए हैं. हमारी याचिका इससे अलग है. हम अलख पांडे (फिजिक्स के टीचर और निजी कोचिंग के संचालक) के एडवोकेट हैं. अलख ने करीब 20 हजार छात्रों से सिग्नेचर लिए. 1,500 छात्रों को 70 से 80 नंबर मनमर्जी तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए हैं. हम अदालत में मनमाने ढंग से ग्रेस नंबर दिए जाने को लेकर चुनौती दे रहे हैं. बता दें कि देश में लाखों छात्र हर साल नीट की परीक्षा देते हैं, कई छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी होने की बात कही थी.विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया


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