नई दिल्ली: Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS) लागू करने का फैसला लिया है. UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन मिलेगी. वहीं जो केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं वे भी खुद को इस योजना में शिफ्ट कर सकते हैं. उन्हें इंटरेस्ट के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा. बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगी. 


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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)? 
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS) के तहत फिक्स पेंशन का प्रावधान किया है. UPS के तहत सरकारी कर्मचारी अब अपने रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर पाने के हकदार होंगे. वहीं पेशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा का समय 25 साल होना चाहिए. वहीं 10 साल तक की सेवा के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी. बता दें कि नई पेंशन स्कीम न्यूनतम 10 साल की सेवा के रिटायरमेंट पर हर महीने 10 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है. यानी, केंद्रीय कर्मचारियों से कम  से कम 10,000 रुपये का फिक्स पेंशन मिलेगा. 


कौन ले सकते हैं फायदा? 
केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2004 के बाद से NPS के तहत पहले ही सेवानिवृत हो चुके या फिलहाल काम कर रहे कर्मचारी इस योजना को चुन सकते हैं. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन होगा. 


NPS से कितना अलग है UPS?
न्यू पेंशन स्कीम ( NPS) में कर्मचारियों के पास फिक्स पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था. यह पूरी तरह से शेयर मार्केट के रिटर्न पर ही आधारित था. इसी के चलते कर्मचारियों में इसको लेकर असंतोष था. वहीं UPS में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के जैसे ही कर्मचारियों को फिक्स पेंशन देने का प्रावधान है. UPS में एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत होने से पहले के 12 महीने के मूल वेतन के औसत का 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा. 


केंद्रीय कर्मचारी को क्या फायदा पहुंचाएगा UPS?
UPS में कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी. वहीं कसी भी कर्मचारी की अचानक मौत होने पर उसके परिवार को उसके मृत्यु के समय की जो पेंशन बनेगी उसका 60 प्रतिशत मिलेगा. इतना ही नहीं अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम की सर्विस दी है तो उसे 10,000 रुपये का पेंशन मिलेगा. साथ ही महंगाई बढ़ने पर इसका लाभ भी समय-समय पर दिया जाएगा. इससे समय के साथ कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी. DA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर तय होगा. 


NPS से UPS में आने पर कितना ब्याज मिलेगा? 
अगर कोई कर्मचारी NPS के तहत रिटायर हुआ है और वह UPS में शिफ्ट होता है तो सरकार की ओर से बाकी रकम एरियर के तौर पर दी जाएगी. बकाया रकम पर सरकार इंटरेस्ट भी देगी. वहीं कर्मचारी के बने एरियर्स पर PPF रेट से इंटरेस्ट मिलेगा. 


सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? 
NPS में कर्मचारियों को पेंशन के लिए वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा योगदान करना होता है. वहीं सरकार 14 प्रतिशत करती है. UPS में सरकार 18.5 प्रतिशत करेगी. इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, हालांकि सरकार पर ऐसा करने से पहले साल 6,250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा. 


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