ओमिक्रॉन की आहट: यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा, जानें 7 बड़े दिशा-निर्देश
शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा. इनके आयोजनकर्ता को स्थानीय जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी देनी होगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. शनिवार 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. वहीं आदेश दिया गया है कि शादी समारोह में भी भीड़ कम हो. शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा. इनके आयोजनकर्ता को स्थानीय जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी देनी होगी.
इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय टीम-09 को दिशा-निर्देश दे दिए हैं. सीएम ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए.
ये भी पढ़िए- नए साल से पहले गंभीर हुआ दिल्ली-नोएडा का प्रदूषण, जानें क्यों एक्यूआई 570 पहुंच गया
क्या है बड़े दिशा-निर्देश
-हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह 05 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू
-शादी में 200 लोगों से ज्यादा को मंजूरी नहीं दी जाएगी
-बाजारों में मास्क नहीं, तो सामान नहीं का संदेश
-व्यापारियों को जागरूक करने के निर्देश
-सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य
-दूसरे राज्य या विदेश से आने वालों की ट्रेसिंग-टेस्टिंग
-बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी
क्या है कोरोना की स्थिति
यूपी में पिछले 24 घंटों में 1 लाख 91 हजार 428 सैम्पल की जांच हुई, जिसमें 49 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है. वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो देशभर में 350 से ज्यादा केस हो चुके हैं. दुनिया भर में इस नए वैरिएंट को लेकर दहशत है. ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में इस वायरस की लहर आ चुकी है.
ये भी पढ़िए- जानें समाजवादी इत्र, उसे बनाने वाले पीयूष जैन और टैक्स रेड के बारे में सब कुछ
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.