Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर में बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां एक महिला हेड कांस्टेबल से रेप हुआ है. पीड़ित महिला पुलिसकर्मी की तैनाती अयोध्या में है. वह शनिवार को सुल्तानपुर में ड्यूटी करते हुए करवाचौथ के मौके पर कानपुर अपने ससुराल आ रही थी. दिन ढलता जा रहा है और अंधूरा बढ़ रहा है, तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में 29 वर्षीय महिला ने कभी सोचा नहीं था.


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सबसे हैरानी की बात ये है कि हेड कांस्टेबल से उसके परिचित ने रेप किया. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि करवा चौथ मनाने के लिए घर जा रही एक महिला पुलिस कांस्टेबल को उसके पड़ोसी ने लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर लिया और फिर बलात्कार किया.


धर्मेंद्र पासवान ने ऐसे फंसाया
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का परिचित था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि घटना शनिवार को हुई जब आरोपी ने पुलिसकर्मी को सेन-पश्चिम पारा इलाके में अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर सुनसान इलाके में ले गया.


अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) हरीश चंदर ने बताया, 'अयोध्या में रिजर्व पुलिस लाइन्स से जुड़ी महिला हेड कांस्टेबल शनिवार रात को करवा चौथ का त्योहार मनाने कानपुर आई थी. वह अपने गांव जा रही थी, तभी उसने अपने पड़ोसी धर्मेंद्र पासवान (गांव बुधेड़ा निवासी, 34 वर्षीय) से उसकी बाइक पर लिफ्ट ली.'


चंदर ने बताया, 'उसे उसके गंतव्य पर छोड़ने के बजाय, पासवान, महिला को एक सुनसान खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.'


महिला पुलिसवर्दी में नहीं थी
जब महिला ने बाइक पर लिफ्ट ली तो तब वह पुलिसवर्दी में नहीं थीं. घाटमपुर के सहायक पुलिस आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि जब पासवान ने उनके कपड़े उतारने की कोशिश की तो महिला ने शोर मचाया, लेकिन मदद के लिए आसपास कोई नहीं था.


उन्होंने कहा, 'पीड़िता ने हमले के बाद आरोपी की उंगली का एक हिस्सा काट लिया और किसी तरह भागने में सफल रही.' अधिकारी ने कहा कि महिला ने इसके बाद पास की पुलिस चौकी में जाकर घटना बताई, जिसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई. बता दें कि उस दौरान हाथापाई में महिला का दांत भी टूट गया था.


न्यायिक हिरासत में भेजा गया रेपिस्ट
एसीपी कुमार ने कहा, 'पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.' सेन-पश्चिम पारा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को यहां एक अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


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