योगी कैबिनेट की नए MSME कानून को मंजूरी,72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की अनुमति
उत्तरप्रदेश को विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढाने के लिए राज्य की योगी सरकार ने नए MSME एक्ट को मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत आवेदन करने के मात्र 72 घंटे के भीतर उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी.
लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने न्यू इंडिया का संकल्प लिया है. मोदी सरकार 2022 तक भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत देश के रूप में उबारने के मेहनत कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मौकों पर ये कह चुके हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है. हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पर निर्बाध गति से आगे बढाने के लिए इसके सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश को भी तेज गति से आगे बढाना पड़ेगा. मजबूत दृढ़ता के साथ मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों देश और प्रदेश के विकास के लिए नए नए क्रांतिकारी कदम उठा रही है.
योगी कैबिनेट ने नये एमएसएमई एक्ट को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट के मंजूर होने से अब उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घंटे के अंदर ही उद्योग लगाने की स्वीकृति दी जाएगी. इसके बाद उद्योग से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को 900 दिन का समय मिलेगा.
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कम समय में अधिक लोगों को लाभ देने की योजना
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इससे समय की बचत होगी. पहले किसी भी व्यक्ति को लघु उद्योग शुरू करने के लिए महीनों भाग दौड़ करनी पड़ती थी और उसके बाद उसे अपना उद्योग लगाने की अनुमति मिलती थी. इससे समय भी बर्बाद होता था और समय पर आम नागरिकों को रोजगार भी नहीं मिल पाता था. इसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे सूबे पर पड़ता था लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी ने नए कानून का सृजन करके आम लोगो को बड़ी राहत दी है.
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जिलास्तरीय नोडल एजेंसी करेगी नियमावली का संचालन
गौरतलब है कि नये कानून का नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 रखा गया है. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी गठित होगी. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी आवेदन के 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर अनुमति प्रदान करेगी.