समान नागरिक संहिता को धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश!
इस कानून के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों.
देहरादून. उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने रविवार को समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी दे दी. इस मसौदे का सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में रखे जाने का रास्ता साफ हो गया है. विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलने वाला है. सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में UCC के मसौदे का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसे देखने के बाद उसे विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखे जाने को मंजूरी दे दी गई.
6 फरवरी को किया जा सकता है पेश
4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था. इसे पारित कराने के लिए सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. छह फरवरी को विधानसभा में यूसीसी पर विधेयक पेश किया जा सकता है.
बीजेपी ने किया था वादा
बता दें कि UCC पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था. सदन से पास होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है.
सभी धर्मों पर एकसमान कानून लागू होंगे
इस कानून के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों. दूसरी ओर, यूसीसी का मुस्लिम सेवा संगठन ने विरोध भी जताया है. इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि 6 फरवरी को जब विधानसभा के पटल पर यूसीसी के ड्राफ्ट को रखा जाएगा, तब कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके.
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