नई दिल्लीः Waqf Amendment Bill: केंद्र सरकार देश की लोकसभा में वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश करने जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार 5 अगस्त को ऐसा कर सकती है. संसद से इस बिल के पास होते ही वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम लग जाएगा. अक्सर देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और अधिकारों को लेकर विवाद खड़े होते रहते हैं. 


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संपत्तियों को करना पड़ सकता है सत्यापित 
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों पर सहमति बनी है. दावा किया जा रहा है कि संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद बोर्ड को अब किसी भी संपत्ति पर अधिकार जताने से पहले उसे यह सत्यापित करना होगा कि उस संपत्ति पर उसका अधिकार है. 


इसके अलावा अभी तक वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद ऐसा हो सकता है. बहरहाल, आइए जानते हैं उन 4 बड़े बदलावों के बारे में, जो वक्फ संशोधन अधिनियम के पारित होते ही लागू हो सकते हैं. 


वक्फ अधिनियम में हो सकते हैं ये 4 बदलाव
1.
वक्फ अधिनियम साल 1954 में जवाहर लाल नेहरू की सरकार में लागू किया गया था. इसका मकसद बोर्ड से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था. साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन साल 2022 में यह आंकड़ा 8 लाख एकड़ से पार पहुंच गया है. ऐसे में वक्फ की संपत्तियों पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, लेकिन संसद से संशोधित अधिनियम के पारित होते ही वक्फ बोर्ड को अपनी पुरानी विवादित संपत्तियों का फिर से सत्यापन कराना होगा. 


2. अभी तक वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर एक बार बोर्ड संपत्ति पर अपना दावा कर देता है, तो उसे पलटना मुश्किल है. यहां तक की वक्फ बोर्ड के फैसले को सुप्रीम या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है. लेकिन इस विधेयक के पास होते हैं बोर्ड के फैसले को चुनौती देना आसान हो सकता है. 


3. रिपोर्ट्स की मानें, तो मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह से महिलाओं की सहभागिता नहीं है. ऐसे में सरकार बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती है. 


4. संसद से इस संशोधित अधिनियम के पास होते ही वक्फ अधिनियम की धारा 9 व 14 में बदलाव कर केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकता है. 


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