नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया.  कांडा इस केस में करीब 18 महीने की सजा काट चुके हैं.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अरुणा चड्ढा भी बरी
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा.


क्या थे आरोप
आरोपियों पर 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.
ट्रायल कोर्ट ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे.


हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत आरोपों को खारिज कर दिया.


कौन थी गीतिका शर्मा
गीतिका शर्मा, जो पहले कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में कार्यरत थी, 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में उनके अशोक विहार स्थित आवास पर मृत पाई गई थी. अपने 4 अगस्त के सुसाइड नोट में, शर्मा ने कहा था कि वह कांडा और चड्ढा द्वारा "उत्पीड़न" के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही है. मामला दर्ज होने के बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. 


गीतिका की मौत के करीब 6 महीने बाद गातिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली. बता दें कि गोपाल कांडा ने 2008 में गुड़गांव से MDLR एयरलाइंस की शुरुआत की. इसी कंपनी में गीतिका की नौकरी लगी थी. कांडा से नजदीकियों के चलते 3 साल में ही गीतिका डायरेक्टर के पद पर पहुंच गई. पर बाद में दोनों के संबंध बिगड़ गए. दीपिका ने दुबई की एक एयरलाइंस में नौकरी की पर बाद में उसे जॉब छोड़नी पड़ी. बाद में उसने कांडा पर उत्पीड़न के आरोप लगाए.  


ये भी पढ़ेंः भारत से पाकिस्तान गई अंजू पर बनाया जा रहा इस्लाम कबूल करने का दबाव! खुद किया बड़ा खुलासा, सगाई को लेकर दी प्रतिक्रिया

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.