नई दिल्लीः Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब मामले में अरेस्ट किया. केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं. इससे पहले जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने उससे पहले ही झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. अब सवाल यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या जेल से ही सरकार चलाएंगे और इस बारे में कानून क्या कहता है? जानिएः


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केजरीवाल बने रहेंगे दिल्ली के सीएमः आतिशी


केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे. आतिशी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.


जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवालः मंत्री


आतिशी ने कहा, 'वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. जरूरत पड़ने पर, वह जेल से सरकार चलाएंगे. ऐसा कोई नियम नहीं है जो जेल से सरकार चलाने की मनाही करता हो.' आप नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को रद्द कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. हमने उच्चतम न्यायालय से आज रात ही तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है.'


हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार रात मामले में सुनवाई नहीं कि लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय इस पर आज सुनवाई कर सकता है. होली से पहले नियमित सुनवाई के लिए आज आखिरी दिन है. इसके बाद अगले रविवार तक 9 दिन का अवकाश रहेगा. 


क्या है नियम?


दरअसल ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोके लेकिन यह काफी कठिन है. क्योंकि जेल में कैदियों को जेल मैनुअल का पालन करना होता है. जेल में बंद कैदी सप्ताह में दो बार ही अपने रिश्तेदार या दोस्तों से सिर्फ आधे-आधे घंटे के लिए ही मिल सकता है. यही नहीं कानूनी दस्तावेज पर भी साइन करने के लिए भी कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है. ऐसे में जेल से सरकार चलाना काफी कठिन होगा. साथ ही दिल्ली के सरकारी कामकाज में भी कठिनाई हो सकती है.


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