नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में छात्र और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब स्कूल बसों और वैन में सीसीटीवी CCTV कैमरों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. बता दें कि प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत यह आदेश दिया गया है. जल्द ही सभी स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.


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3 माह तक का समय...
स्चूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए योगी सरकार ने स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी किया है. बता दें कि अब स्कूल परिसर से लेकर अपने घर की दूरी तक बच्चे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे. सुरक्षा के लिहाज से उठाये गए इस कदम से बच्चों के अभिभावक काफी खुश हैं. बता दें कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया है. आदेश के हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन के मालिकों को तीन महीन के अंदर कैमरे लगाने का समय दिया गया है. सरकार इस आदेश से अब बच्चे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और उनकी सुरक्षा का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा. 


स्कूल वाहनों के लिए गाइडलाइन...
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के तहत जो भी बस या वैन स्कूल के बच्चों को लेकर आती है, वो वाहन पीले रंग से रंगी होनी अनिवार्य है. इसके अलावा वाहन के आगे और पीछे की ओर 'School Bus' लिखा होना चाहिए. इन वाहनों में अग्निशामक यंत्र, जीपीएस ट्रैकिंग और एक परिचारक का होना अनिवार्य है, तो वहीं वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगाए जा सकते, न ही आपात स्थिति के लिए उनमें अलार्म घंटी या सायरन लगाया जा सकता है.


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