Vinesh Phogat: विनेश फोगाट पहले ओलंपिक से डिसक्वालीफाई हुईं, अब चुनाव लड़ने पर भी लटकी तलवार!
Vinesh Phogat Election: विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी जॉइन कर ली है. उन्हें जुलाना सीट से टिकट भी मिल गया है. लेकिन अब तक रेलवे ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया रेलवे की सरकारी नौकरी में थे.
विनेश और बजरंग ने दिया था इस्तीफा
![विनेश और बजरंग ने दिया था इस्तीफा vinesh phogat and bajrang punia](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2024/09/07/3207095-vinesh-2.jpg?im=FitAndFill=(1200,900))
विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है. कांग्रेस जॉइन करने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था. लेकिन अब दोनों के इस्तीफे में भी तकनीकी पेंच फंस गया है. इस पर भी संशय जताया जा रहा है कि विनेश चुनाव लड़ भी पाएंगी या नहीं.
विनेश फोगाट को रेलवे का नोटिस
![विनेश फोगाट को रेलवे का नोटिस railway notice to vinesh phogat](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2024/09/07/3207094-vinesh.jpg?im=FitAndFill=(1200,900))
विनेश फोगाट को रेलवे ने 4 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया. इस नोटिस में विनेश से उनकी उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जवाब देने के लिए कहा गया था. फिर 6 सितंबर को विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया.
इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो?
विनेश फोगाट 1 महीने की सैलरी भी रेलवे को लौटाएंगी, क्योंकि उन्होंने बिना किसी नोटिस के नौकरी छोड़ दी. विनेश उत्तर रेलवे में OSD स्पोर्ट्स के पद पर कार्यरत थीं. अब तक विनेश फोगाट का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, जब तक ये स्वीकार नहीं हो जाता विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ सकतीं. बजरंग पूनिया का भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है.
इस्तीफे को लेकर रेलवे के नियम
रेलवे का नियम है कि कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देते है, तो उसे 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है. इस बीच वह चाहे तो वापस नौकरी पर लौट सकता है. एक विकल्प तत्काल इस्तीफे का भी है, इसमें व्यक्ति नौकरी पर लौट नहीं सकता.
विनेश को लेनी पड़ेगी NOC
जब तक विनेश फोगाट का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वे चुनाव नहीं लड़ सकतीं. विनेश को एक NOC भी लेनी होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि उक्त व्यक्ति सरकारी पद या उसे मिल रही पूर्व की सेवा को नहीं पा रहा. इस NOC के बिना रिटर्निंग ऑफिसर चुनावी आवेदन स्वीकार नहीं करता.