Aadhaar- Pan card लिंक कराना है अनिवार्य, वरना देना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना
Aadhaar Pan card Linking: लगभग सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए हमें पैन कार्ड चाहिए होता है. इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन और आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड चाहिए होता है. सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को एक साथ लिंक करना अनिवार्य भी कर दिया है.
नई दिल्ली: Aadhaar card और Pan card आज के समय में सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं. लगभग सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए हमें पैन कार्ड चाहिए होता है. इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन और आईटीआर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड चाहिए होता है. सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को एक साथ लिंक करना अनिवार्य भी कर दिया है.
Aadhaar-Pan लिंक है जरूरी
सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करना अनिवार्य बना दिया है. अगर आप पैन और आधार को एक दूसरे से नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन रद्द माना जाएगा. ऐसी दशा में आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. बता दें इनवैलिड आधार रखने पर आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
इस तारीख तक लिंक कर सकते हैं
इनकम टैक्स विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है. आप इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा. मतलब आप इसे फिर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
क्या है लिंक करने का पूरा प्रॉसेस
सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए. इसके बाद आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
दूसरे स्टेप में आपको वेबसाइट पर लिंक आधार का एक विकल्प दिखाई देगा आपको वहां पर क्लिक करना होगा. फिर लॉगइन करके अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा.
तीसरे स्टेप में आपको प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
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