नई दिल्लीः Atal Pension Yojana: बेहतर भविष्य के लिए आज से सेविंग्स करनी जरूरी है, ताकि बुढ़ापे में निश्चिंत होकर जिंदगी जी जा सके और पैसे के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े. ऐसी ही एक योजना है, जिसमें महज 210 रुपये प्रतिमाह जमा करने पर 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त की जा सकती है. जो सालाना 60 हजार रुपये होती है. यहां पर हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में. यह सरकार की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजना (Pension Scheme) है. 


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असंगठित क्षेत्र के लोगों को दी जाती है पेंशन
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2015 में की थी. इसके तहत असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के लोगों को पेंशन (Pension Scheme) दी जाती है. अगर आप भी रिटायरमेंट के लिए कोई पेंशन स्कीम ढूंढ रहे हैं तो ये योजना आपके लिए मुफीद हो सकती है. 


18 साल की उम्र से कर सकते हैं निवेश
अटल पेंशन स्कीम के तहत कोई भी 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है. योजना के तहत 18 साल का व्यक्ति हर महीने 42 रुपये जमा करता है तो वह 60 साल की उम्र में 1 हजार रुपये तक की पेंशन पाने का हकदार होता है. वहीं, 18 वर्ष की उम्र में ही प्रतिमाह 210 रुपये का निवेश करने पर 60 साल में 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा. 


उम्र के साथ प्रीमियम की राशि में भी इजाफा होता है. मसलन, यदि आप 40 साल के हैं तो आपको 1 से 5 हजार तक की पेंशन राशि पाने के लिए हर महीने 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये तक जमा कराने होंगे.


नॉमिनी को दी जाती है पूरी रकम
इस योजना के तहत निवेश करने वाले की मौत होने पर लाइफ पार्टनर को पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है. यानी पति की मौत होने पर पत्नी को, जबकि पत्नी की मौत होने पर पति को पेंशन राशि दी जाती है. दोनों की मृत्यु होने पर पेंशन की पूरी रकम नॉमिनी को दी जाती है. इस योजना से अधिकतम 40 साल की उम्र तक के लोग जुड़ सकते हैं. इसका मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों व मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देना है. 


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इस तरह कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
Atal Pension Yojana से जुड़ने के लिए https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. सरकारी एजेंसी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) के अनुसार, स्थायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आधार KYC से जुड़ सकता है. पहले यह सुविधा नहीं थी. अगर कोई व्यक्ति आधार के साथ e-KYC करना चाहता है तो उसे अपना आधार नंबर लिंक कर ऑनलाइन वेरिफाई करना होगा.


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