Bank Customers Alert: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक (Colour Merchants Co-operative Bank) पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसमें एक बैन ये भी है कि कोई भी ग्राहक अब 50,000 रुपये से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकता. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, 'निर्देशों' के रूप में लगाए गए प्रतिबंध 25 सितंबर, 2023 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गए हैं. प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे.


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निर्देशों के अनुसार, RBI की पूर्व मंजूरी के बिना बैंक कोई अनुदान नहीं दे सकता है या ऋण को आगे नहीं बढ़ा सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी नहीं कर सकता है और नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है.


RBI ने कहा, 'विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है...'


ऐसा ना समझें कि लाइसेंस रद्द हो गया!
साथ ही कहा गया है कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. RBI ने कहा कि जमाकर्ता अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. यह भी कहा गया कि निर्देशों के जारी होने को RBI द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.


RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रख सकता है. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार करेगा.