आगे बढ़ाई गई कंपनियों के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन, जानें कब तक कर पाएंगे फाइल
जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराना होता है उन कंपनियों के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 7 नवंबर कर दी गई है. बता दें कि अपने खातों का ऑडिट कराने वाली कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा इससे पहले 31 अक्टूबर तक थी.
नई दिल्ली: ऑडिट कराने वाली कंपनियों के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर सात नवंबर तक कर दिया है.
इन कंपनियों के लिए जरूरी है ITR दाखिल करना
जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराना होता है उन कंपनियों के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 7 नवंबर कर दी गई है. बता दें कि अपने खातों का ऑडिट कराने वाली कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा इससे पहले 31 अक्टूबर तक थी.
क्या कहा CBDT ने
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. CBDT ने कहा, "आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है. यह पहले 31 अक्टूबर थी. इसे अब बढ़ाकर सात नवंबर, 2022 कर दिया गया है."
इस तारीख तक करना था दाखिल
घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. उन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कंपनी और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि समयसीमा में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा. पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा सात दिन बढ़ाकर सात अक्टूबर कर दी थी.
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