नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली सरकार की ओर से नाइट व वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है. कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही करने के लिए ई-पास जारी हुआ है. 

 

नियमों में हुआ ये बदलाव

 

दिल्ली सरकार ने अपने आदेशों में साफ कर दिया है कि 4 जनवरी या उसके बाद जारी हुए सभी ई-पास अगले आदेश तक कर्फ्यू के दौरान मान्य होंगे. 

 

यानी अब नाइट व वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को ही अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर बाहर आने-जाने की छूट होगी.

 

हालांकि जिन लोगों को आपात स्थिति में किसी काम से जाना होगा तो उन्हें सबसे पहले अपना दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर ई-पास के लिए आवेदन देना होगा और डीएम ऑफिस से ही यह ई-पास जारी किए जाएंगे.

 

जानिए कैसे बनवाएं ई-पास

 

यह ई-पास उत्पादन इकाई, परिवहन सेवा, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोगों को ही दिया जा रहा है. 

 

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है. लोग जहां काम करते हैं उन्हें वहां के पंजीकरण लाइसेंस, जीएसटी नंबर वाला फर्म के लेटर हेड पर लिखकर आवेदन करना है.

 

वेबसाइट पर ई-पास के फॉर्म में आपको अपना फोन नंबर, पता और पास की अवधि सहित क्यों पास बनवा रहे हैं उसकी जानकारी देनी होगी. 

 

वहीं अपने पहचान पत्र की जानकारी भी देनी होगी. दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही डीडीएमए की बैठक के बाद ही दिल्ली में नाईट व वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी थी.

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