नई दिल्लीः ट्रैफिक चालान को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. अगर आपके वाहन का भी चालान हुआ है तो आज आपको इस आलेख में इसे ऑनलाइन भरने का आसान तरीका बताएंगे. ट्रैफिक पुलिस के पास ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को चालान जारी करने का अधिकार होता है. अगर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट होता है तो इसे ई-चालान कहा जाता है.


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यूपी में ऐसे भरें ऑनलाइन चालान
अगर आपकी गाड़ी का चालान कटा है तो इसे भरने के लिए आपके पास 60 दिनों का वक्त होता है. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द फाइन का भुगतान करना चाहिए. यूपी में चालान का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है.अगर आप चालान की पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए:


सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना है.
पेज पर अपना चालान नंबर, व्हीकल नंबर या डीएल नंबर दर्ज कीजिए.
कैप्चा कोड ऐड कीजिए और 'गेट डिटेल्स' टैब पर क्लिक कीजिए.
अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आप ई-चालान के बारे में सभी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं.
पेमेंट कॉलम के तहत 'पे नाउ' पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए.
मौजूदा ऑप्शन में से पेमेंट के तरीके का चयन कीजिए. आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं.
पेमेंट प्राप्त होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा.


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यूपी में ऑनलाइन अपने ई-चालान स्टेटस को कैसे करें चेक:
अगर आपने अपना ई-चालान खो दिया है या आरटीओ से प्राप्त चालान एसएमएस डिलीट हो गया है तो भी आप ट्रैफिक चालान के बारे में सभी डिटेल्स ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.
इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन ई-चालान स्टेटस को चेक कर सकते हैं:
सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना है.
होमपेज पर 'चेक चालान स्टेटस' टैब पर क्लिक करना है.
अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको अपना डीएल नंबर या व्हीकल नंबर दर्ज करना होगा
अगर आपके खिलाफ कोई फाइन और ई-चालान नहीं है तो एक चालान नोट फाउंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा.
अगर आपके नाम के खिलाफ कोई फाइन या ई-चालान है तो एक पेज ओपन होगा जो आपको चालान के बारे में सभी डिटेल्स दिखाएगा.


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