EPFO की ये योजना देती है 7 लाख का इंश्योरेंस, नहीं देना होता कोई भी प्रीमियम
अपने सदस्यों के लिए EPFO द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. इन योजनाओं का फायदा केवल उन लोगों को मिल पाता है जो EPFO के सदस्य हैं. इन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम है EDLI योजना. जो कि बीमा सुविधा का फायदा देती है.
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के तौर पर काटा जाता है. पीएफ अकाउंट के जरिए ही रिटायरमेंट के बाद नौकरीपेशा लोगों की पेंशन सुविधा को मैनेज किया जाता है. पीपीएफ अकाउंट और इस सुविधा को EPFO द्वारा संचालित किया जाता है. अपने सदस्यों के लिए EPFO द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. इन योजनाओं का फायदा केवल उन लोगों को मिल पाता है जो EPFO के सदस्य हैं. इन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम है EDLI योजना. जो कि बीमा सुविधा का फायदा देती है.
क्या है ये EDLI स्कीम
अपने सदस्यों की आकष्मिक मृत्यु होने पर EPFO द्वारा उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर का फायदा दिया जाता है. ईपीएफओ सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है. हलांकि इसके लिए EPFO के सदस्य का लगातार 12 महीने तक नौकरी पीरियड में रहना जरूरी है.
इसके अलावा यह इंश्योरेंस कवर उन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने 1 साल के अंदर एक से ज्यादा जगहों पर नौकरी की है. इंश्योरेंस का क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से कर्मचारी की अचानक से मृत्यु होने पर किया जा सकता है. ईडीएलआई योजना में क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए. आपको बताते चलें कि, कोरोना के कारण मृत्यु होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है.
बिलकुल फ्री है ये सुविधा
EPFO की ईडीएलआई योजना के तहत बीमा का लाभ उठाने के लिए आपको अलग से प्रीमियम के तौर पर कोई भी पैसा नहीं देना होता है. इस स्कीम में योगदान नियोक्ता यानी जहां आप नौकरी कर रहे हैं उस संस्था द्वारा किया जाता है. इसके अलावा अगर आप इसके तहत क्लेम करना चाह रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण देना होगा.
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