EPFO: 1 अप्रैल से आपके PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स, समझें इसकी पूरी कैलकुलेशन
PF Interest: साल 2021 के बजट में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की थी. नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ खाते में जमा 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. ये नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे.
नई दिल्ली: साल 2021 के बजट में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की थी. नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ खाते में जमा 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. ये नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे. अब आपके पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स लगेगा. लेकिन यह नियम सिर्फ उन्हीं खातों पर लागू होगा, जो एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट करते हैं. आइए जानते हैं आपके पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी:
इस राशि पर लगेगा टैक्स
अगर कोई पीएफ खाताधारक अपने खाते में एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करता है, तो 2.5 लाख रुपये से ऊपर की जो भी राशि है, उसपर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने पीएफ खाते में 3.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 1 लाख रुपये पर मिलने वाले ब्याज की राशि टैक्स के दायरे में होगी. वहीं अगर आपकी एम्प्लायर कंपनी पीएफ खाते में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो यह लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाती है.
जानिए क्या है रूल 9D, जिसमें होंगे दो प्रोविडेंट फंड
नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ खाताधारक के प्रोविडेंट फंड बनाए जाएंगे, इसमें से एक टैक्सेबल होगा और दूसरा नॉन-टैक्सेबल होगा. CBDT ने इसके लिए रूल 9D को नोटिफाई भी किया है. इस रूल के तहत आप यह जान सकते हैं कि आपको पीएफ में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की गणना कैसे होगी. आइए समजते हैं ये दो अकाउंट कैसे काम करेंगे:
पहला है नॉन टैक्सेबल
अगर आपके पीएफ खाते में पहले से ही 5 लाख रुपये जमा हैं, तो नए नियमों के अनुसार यह रकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी और यह नॉन टैक्सेबल अकाउंट में जमा होगी. इस जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
दूसरा है टैक्सेबल अकाउंट
अगर कोई पीएफ खाताधारक वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीएफ खाते में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा राशि जमा करता है, तो 2.50 लाख रुपये से ऊपर की राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा. इसलिए यह राशि टैक्सेबल खाते में जमा होगी और इसपर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स काटा जाएगा.
कैसी होगी पीएफ में जमा राशि पर टैक्स की कैलकुलेशन
अगर 31 मार्च, 2021 तक आपके पीएफ खाते में 5 लाख रुपये जमा हैं और इस वित्तीय वर्ष में 3.5 लाख रूपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो यह 3.5 लाख रुपये की राशि टैक्सेबल होगी. जानिए कैसे होगा इसपर कैलकुलेशन:
इस राशि पर लगेगा टैक्स
3,50,000-2,50,000= 1,00,000 लाख रुपये की राशि पर मिला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा.
इस राशि पर नहीं लगेगा टैक्स
5,00,000+2,50,000 रुपये= 750000 रुपये पर जो भी ब्याज मिलेगा, लेकिन इसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
इस कारण से सरकार ने ब्याज पर लगेगा टैक्स
अभी तक पीएफ खाते में जमा राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता था. लेकिन इसका गलत फायदा उठाते हुए कई लोग पीएफ खाते में करोड़ों रुपये अंशदान के रूप में जमा कर रहे थे, जिससे कि वे जमा राशि पर अधिक से अधिक ब्याज पा सकें और उसे टैक्स के दायरे से भी बाहर रख सकें. जबकि कई लोग मात्र 2 लाख रुपये जमा कर रहे थे. इस असमानता और पीएफ खाते के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं.
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