Employee Provident Fund New Epfo Rules: 1 अप्रैल यानी भारत में एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत. बीते दिन से कई नई नियम लागू किए गए हैं. वहीं, 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भी अहम बदलाव लेकर आया है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम के साथ, जब कोई व्यक्ति अब नौकरी बदलेगा तो उसका पुराना भविष्य निधि (PF) बैलेंस स्वचालित रूप से नए नियोक्ता(नए पीएफ अकाउंट) को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 


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नए रूल से EPFO खाताधारकों को नई कंपनी में शामिल होने पर मैन्युअल रूप से पीएफ ट्रांसफर करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी. पहले, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होने के बावजूद, व्यक्तियों को पीएफ ट्रांसफर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब खुद अपने आप पहले का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा.


EPF नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मासिक मूल वेतन का 12% योगदान देना होता है, नियोक्ताओं को भी इस योगदान के बराबर योगदान देना होता है.


EPFO ने जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्य जोड़े
श्रम मंत्रालय के अनुसार, रविवार को जारी पेरोल डेटा के अनुसार, जनवरी 2024 में EPFO में 16.02 लाख ग्राहकों की वृद्धि देखी गई. इस अवधि के दौरान लगभग 8.08 लाख सदस्य नये नामांकित हुए. मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत देता है.


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