नई दिल्ली: EPFO E-Nomination: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. अगर सभी पीएफ खाताधारक 31 मार्च से पहले ये काम नहीं करते हैं, तो उनका पीएफ का सारा पैसा फंस सकता है. गौरतलब है कि ईपीएफओ ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई भी खाताधारक तय समय सीमा से पहले ई-नॉमिनेशन नहीं फाइल करता है, तो वह ईपीएफओ से जुड़ी कई सुविधाओं के लाभ से वंचित हो सकता है.


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फंस सकता है पीएफ का पैसा


देशभर में कई कर्मचारी पीएफ खाते में योगदान देते हैं. कर्मचारी जितनी राशि पीएफ खाते में जमा करता है, उतनी ही राशि कर्मचारी की संस्था भी पीएफ खाते में जमा करती है. यह राशि कर्मचारी और उसके परिवार के सुरक्षित भविष्य में बड़ा योगदान देती है.


हाल ही में, केंद्र सरकार ने सभी खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है. अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करता है, तो किसी भी कारणवश कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पीएफ खाते में जमा राशि निकालने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.


नहीं चेक कर पाएंगे पासबुक बैलेंस


ईपीएफओ के हालिया अपडेट के अनुसार, अगर कर्मचारी अपने पीएफ खाते के लिए 31 मार्च से पहले ई-नॉमिनेशन नहीं फाइल करते हैं, तो उन्हें पीएफ खाते की पासबुक एक्सेस करने से भी वंचित किया जा सकता है.


अगर आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक एक्सेस करना चाहेंगे, तो सामने ई-नॉमिनेशन फाइल करने की पॉप-अप विंडो खुलकर सामने आ जाएगी. अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं, तो पॉप-अप विंडो आपकी स्क्रीन से नहीं हटेगी.


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