ITR, नई दिल्लीः आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म जारी कर दिया है. यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा.


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बैंक में जमा कराना होगा फॉर्म
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा (FD) पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है. इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे. आयकर दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें ब्याज आय उसी बैंक से प्राप्त होगी, जहां पेंशन जमा होती है.


ITR दाखिल नहीं करने पर लगता है जुर्माना 
आयकर कानून के तहत एक निर्धारित सीमा से अधिक की आय वाले सभी लोगों को रिटर्न दाखिल करना होता है. वरिष्ठ नागरिकों (60 साल या अधिक) और अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों (80 साल और अधिक) के लिए यह सीमा कुछ अधिक है. ITR दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगता है. साथ ही संबंधित व्यक्ति को अधिक स्रोत पर कर कटौती (TDS) देना पड़ता है.


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नांगियां एंड कंपनी एलएलपी के निदेशक इतेश दोधी ने बताया कि अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए 75 साल और अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बजट में कुछ राहत दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन के बोझ को कम करेगी.


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