Money Rules Changed: आज से बदल गए हैं ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर
November 2023 Money Rules Changed: हर महीने की पहली तारीख को, कुछ नए वित्तीय नियम लागू होते हैं. ऐसे ही 1 नवंबर से कुछ नए रूल बनेंगे और कुछ को अपडेट किया जाएगा. वहीं, इन बदलावों व नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा.
November 2023 Money Rules Changed: नया महीना शुरू हो गया है और नवंबर के शुरुआत से कई पैसों से जुड़े नियम हैं, जिनमें बदलाव हुआ है या होना है. हर महीने की पहली तारीख को, कुछ नए वित्तीय नियम लागू होते हैं. ऐसे ही 1 नवंबर से कुछ नए रूल बनेंगे और कुछ को अपडेट किया जाएगा. वहीं, इन बदलावों व नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा.
इसलिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि 1 नवंबर से कौन से नए वित्तीय नियम लागू हो गए हैं.
गैस की कीमतों में बढ़ोतरी
तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने बुधवार को देश भर में कीमतों के मासिक संशोधन में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 101.5 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है. 1 नवंबर यानी आज से दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब 1731.5 रुपये से बढ़कर 1,833 रुपये हो जाएगी.
ई-चालान
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अनुसार, कम से कम ₹100 करोड़ के बिजनेस वाले व्यक्ति को अगले 30 दिनों के भीतर अपना GST चालान, ई-चालान पोर्टल ( e-challan portal) पर अपलोड करना होगा.
लैपटॉप इम्पोर्ट
3 अगस्त को, सरकार ने HSN 8741 श्रेणी के तहत लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (PCs) और टैबलेट सहित सात वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, एक दिन बाद प्रतिबंधों को 31 अक्टूबर यानी बीते दिन तक के लिए टाल दिया गया था.
जब तक पॉलिसी में कोई बदलाव की घोषणा नहीं हो जाती, इन सात वस्तुओं की मंजूरी के लिए अब वैध 'प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस' की आवश्यकता होगी.
LIC पॉलिसी (Reopen lapsed LIC policy)
समाप्त हो चुकी LIC पॉलिसी को फिर से खोलने की समय सीमा 31 अक्टूबर थी.
ट्रांजेक्शन फीस
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में लेनदेन के लिए शुल्क बढ़ाएगा. BSE ने 20 अक्टूबर को इस संबंध में एक घोषणा की थी.
ये भी पढ़ें- किसानों के लिए बड़ा अपडेट! क्या दिवाली तक आजाएगी 2000 रुपये की किस्त?
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.