PAN-Aadhaar Linking, know process: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख अब करीब आ गई है.सरकारी नियमों की मानें तो 30 जून से पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके बाद भी लिंकिंग न होने पर आपका पैन कार्ड सक्रिय नहीं माना जाएगा. हालांकि अभी भी आधार को पैन से जोड़ने के लिए आपको एक हजार रुपये फीस के रूप में देने होंगे. 


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अगर नहीं किया लिंक तो होगी समस्या
पैन कार्ड की लिंकिंग नहीं हुई तो सबसे पहले तो आपके पैन को इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा, दूसरे आप इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे. पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती. और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा.


इस तरह से करें लिंक
आधार को पैन से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. आपका पैन नंबर (Permanent Account Number) आपकी यूजर आईडी होगी.अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें.


फिर एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डीटेल डाली हैं, वो यहां पहले से दिख जाएगा.अब इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.अगर डीटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.


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