PAN Card: भारत में करदाताओं को सभी वित्तीय लेन-देन के लिए एक वैध स्थायी खाता संख्या (PAN) रखना आवश्यक है. आपके पैसे के आने-जाने पर नजर रखना जरूरी है. इसलिए, आयकर का भुगतान करने, कर रिफंड प्राप्त करने और आयकर विभाग से संचार प्राप्त करने के लिए PAN आवश्यक है. PAN एक यूनिक 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक पहचानकर्ता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है.


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लेकिन यदि आपके पास एक से अधिक पैन नंबर हो तो क्या होगा?


कई बार गलती, कई बार आवेदन करने, शादी के बाद उपनाम बदलने या फिर धोखाधड़ी के इरादे से लोगों के पास एक से ज़्यादा पैन होने की संभावना रहती है.


हालांकि, कई पैन नंबर रखना गैरकानूनी है और इसके लिए आर्थिक दंड लग सकता है. इसलिए, एक से ज़्यादा पैन नंबर पाने या रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसलिए, एक से ज़्यादा पैन रखने से बचना ज़रूरी है.


अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन हैं, तो आपको तुरंत ही अतिरिक्त पैन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह के कानूनी दंड का सामना करने से बचा जा सकता है.


कैसे वापस करें दूसरा पैन?
ऐसा करने के लिए, आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, फॉर्म के शीर्ष पर अपने वर्तमान पैन का उल्लेख करते हुए PAN Change Request application फॉर्म भरना और जमा करना होगा.


आपको अनजाने में आवंटित किए गए सभी अन्य पैन/एस का उल्लेख फॉर्म के आइटम नंबर 11 में किया जाना चाहिए और संबंधित पैन कार्ड की प्रति/प्रतियों को फॉर्म के साथ रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.


इस तरह, आप अपने लिए आवंटित अतिरिक्त पैन को सरेंडर कर सकते हैं.


यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अतिरिक्त पैन आवंटित न किया जाए, सुनिश्चित करें कि आप एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर नए पैन के लिए आवेदन न करें. चूंकि पैन एक स्थायी नंबर है, इसलिए यह शहर बदलने पर नहीं बदलता है.


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