Income Tax: अगर आपके आयकर रिटर्न (ITR) में विदेशी शेयरों और अन्य विदेशी संपत्तियों की जानकारी नहीं है तो इसका आपको काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. जो लोग सही और पूरी जानकारी नहीं देते हैं, उनपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. उन लोगों को काला धन अधिनियम, 2015 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने इन लोगों पर हर साल के हिसाब से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्होंने ITR के 'शेड्यूल FA' में विदेशी शेयरों और अन्य संपत्तियों की सूचना नहीं दी गई थी.


इस बात पर दें ध्यान
यदि किसी व्यक्ति ने सीधे विदेशी परिसंपत्तियों (जैसे विदेशी शेयर, विदेशी कंपनी म्यूचुअल फंड आदि) में निवेश किया है या विदेशी कंपनियों के कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) रखे हैं, तो उन्हें ITR का शेड्यूल FA भरना अनिवार्य है.


बताया गया कि इतना भारी जुर्माना उन लोगों को देखते हुए लगाया गया जिन्होंने अघोषित विदेशी संपत्ति के रूप में विदेशों में काला धन जमा किया है. वहीं यह बात भी कही गई कि जानकारी का अभाव होने के चलते भी लोग शेड्यूल FA नहीं भर पाए. जानकारी रखने वाले अधिकारी बताते हैं कि कुछ मामलों में कर न्यायाधिकरणों ने आयकर अधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने को हटा दिया है.


शेड्यूल FA क्या है?
ITR रिटर्न में एक शेड्यूल FA का मतलब फॉरेन एसेट्स होता है. ऐसे में अगर आपके पास कोई विदेशी संपत्ति है जैसे शेयर, घर या कुछ और तो आपको इसे अपनी ITR फाइल करते वक्त बताना होगा. ऐसा ना करने पर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो ऐसे में अगर आपको नोटिस मिलता है तो फिर आपको यह साबित करना होगा वह संपत्ति आपकी नहीं है.


ये भी पढ़ें- Gold Price Today: सोना एक बार फिर लुढ़का, चांदी भी हुई सस्ती, जानें- आपके शहर में कितने हुए 24 और 22 कैरेट के रेट


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.