नई दिल्लीः Income Tax Return: सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है. इस कदम से नए लोग भी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं और उन्हें भी आईटीआर भरना होगा. ये नए नियम 21 अप्रैल से लागू हुए हैं.


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ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश
सरकार की ओर से किए गए बदलाव से ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपके कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या आमदनी 60 लाख रुपये से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.


इसी तरह 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई वाले प्रोफेशनल्स को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.


इस स्थिति में बचत खाते पर भी भरना होगा ITR
रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर बैंक के बचत खाते (सेविंग्स अकाउंट) में जमा राशि 1 वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो ऐसे जमाकर्ता को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.


बुजुर्गों को दी गई है रात
वहीं, टीडीएस और टीसीएस की राशि एक साल में 25 हजार रुपये से अधिक है तो भी आपको अपना आयकर रिटर्न फाइल करना होगा. इसमें बुजुर्गों को राहत दी गई है. 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए टीडीएस और टीसीएस की सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है.


इनकम टैक्स के दायरे में आ सकेंगे ज्यादा लोग
सरकार का मानना है कि टैक्स ब्रैकेट में किए गए इन बदलावों से इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ सकेंगे.


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