सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगा Cashless Treatment, जानें कब देश में लागू होगी ये महायोजना
Road ACcident Cashless treatment: सड़क दुर्घटना में घायलों को सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल सके इसके लिए सरकार बहुत जल्द मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने वाली है. सरकार के इस फैसले के बाद अब दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आसपास के अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिलेगा. अब सही समय पर घायलों को सही इलाज से मिलने उनकी जान आसानी से बचाई जा सकती है. इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव पहले ही कर दिया गया था.
नई दिल्लीः Road Accident Cashless treatment: सड़क दुर्घटना में घायलों को सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल सके इसके लिए सरकार बहुत जल्द मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने वाली है. सरकार के इस फैसले के बाद अब दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आसपास के अस्पतालों में निशुल्क इलाज मिलेगा. अब सही समय पर घायलों को सही इलाज से मिलने उनकी जान आसानी से बचाई जा सकती है. इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव पहले ही कर दिया गया था.
साल 2022 में हुए 4.46 लाख सड़क हादसे
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में सड़क हादसों की कुल संख्या 4 लाख 46 हजार 768 रही है. इसमें कुल 4 लाख 23 हजार 158 लोग घायल हुए. वहीं, 1 लाख 71 हजार 100 लोगों की मौत हो गई. साल 2022 में हुए 4.46 लाख सड़क हादसों में सबसे अधिक मामले दोपहिया वाहनों के दर्ज किए गए हैं. इसमें 45.5 फीसदी सड़क हादसे दोपहिया वाहनों के हुए हैं. वहीं, कार से 14.1 फीसदी हादसे हुए. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सर्वाधिक हादसे गांवों में हुए हैं.
सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय जल्द सुना सकता है फरमान
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय बहुत जल्द इस संबंध में अपना फरमान सुना सकता है और आने वाले 4 महीनों में यह सुविधा पूरे देश में लागू कर दी जाएगी. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया में सड़क हादसे की वजह से सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही होती हैं. निशुल्क और कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट का नियम मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल है. इस नियम का पालन कुछ राज्यों में किया जा रहा है. लेकिन उस इसे पूरे देश में लागू करने का समय आ गया है.
जानें क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
उन्होंने आगे कहा ऐसे में हमने स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय से कैशलेस इलाज सिस्टम को पूरे देश में लागू करने की अपील की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, किसी भी सड़क दुर्घटना में घायलों का इलाज तुरंत पास के अस्पताल में होना चाहिए. मौके पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से कई लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं.
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