आईपीओ में पैसा लगाने के नियम को सेबी ने किया सख्त! केवल ये लोग ही लगा पाएंगे पैसा
बाजार नियामक संस्था सेबी ने आईपीओ में आवेदन करने के नियमों में बदलाव करते हुए इसे अब पहले के मुकाबले सख्त बना दिया है. सेबी इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है.
नई दिल्ली. अगर आप भी आईपीएओ में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है. आईपीओ में पैसा लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए इस नए बदलाव के बारे में जानकरी आवश्यक है.
क्या हुआ बदलाव
बाजार नियामक संस्था सेबी ने आईपीओ में आवेदन करने के नियमों में बदलाव करते हुए इसे अब पहले के मुकाबले सख्त बना दिया है. अब आईपीओ में ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाने की प्रथा पर सेबी रोक लगाने जा रहा है. अब किसी भी आईपीओ में केवल वहीं निवेशक निवेश कर सकेंगे जो वास्तव में आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं और उनके खाते में आवेदन के जरिए जरुरी रकम उपलब्ध होगा. सेबी का नया नियम एक सितंबर से लागू होने जा रहा है.
खाते में रकम होना है जरूरी
सेबी ने इस बारे में सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि, आईपीओ के लिए आवेदन तभी प्रोसेस किया जाएगा जब उसके लिए जरुरी फंड निवेशक के बैंक खाते में उपलब्ध होगा. सेबी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज अपने इलेक्ट्रॉनिक बुक बिडिंग प्लेटफॉर्म पर तभी ASBA आवेदन स्वीकार करेंगे जब उसके साथ अप्लीकेशन मनी ब्लॉक होने का कनफर्मेशन आ जाएगा. ये नियम सभी तरह के इवेस्टर्स पर लागू होगा.
सेबी को लगातार मिल रही थी शिकायतें
दरअसल सेबी को आईपीओ आवेदन से संबंधित लगातार शिकायतें मिल रहीं थी. दरअसल सेबी को ये पता लगा था कि कई संस्थागत निवेशक और अमीर निवेशक केवल इसलिए आईपीओ में आवेदन करते हैं जिससे आईपीओ में ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाया जा सके जिससे निवेशक आईपीओ को लेकर आकर्षित होंगे. इन निवेशकों का मकसद आईपीओ में पैसा लगाना नहीं होता था.
हाल में आए आईपीओ में कई आवेदन केवल इसलिए कैंसल करने पड़े क्योंकि आवेदक के खाते में पैसा नहीं थे. अभी आईपीओ में बिडिंग अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई बलॉक्ड अमाउंट फ्रेमवर्क में होती है. इससे निवेशको को शेयर अलॉट होने के बाद ही खाते से पैसे कटते हैं लेकिन जब तक शेयर अलॉट नहीं होता है पैसे तो अकाउंट में रहते हैं लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया जाता है.
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